Wednesday 9 January 2019

नगर निगम गुरूग्राम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटरों पर शुरू की गई कार्रवाई


गुरूग्राम। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना नहीं करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत सोमवार को सैक्टर-31 स्थित मार्केट में तीन बल्क वेस्ट जनरेटरों के चालान करते हुए उन पर 25-25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक का कचरा पैदा करने वाले संस्थानों/प्रतिष्ठानों को अपने स्तर पर कचरा अलग-अलग करके उसका  प्रबंधन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों पर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत चालान किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा पूर्व में बल्क वेस्ट जनरेटरों को नोटिस जारी करके इन नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।
नोटिस में दी गई समयसीमा के बाद सोमवार से इन पर कार्रवाई शुरू की गई है। सोमवार को सैक्टर-31 मार्केट में स्थित कैपिटल रेस्टोरेंट, स्पाईस पटोला तथा बीकागेन बिरयानी के 25-25 हजार रूपए के चालान किए गए हैं। यह कार्रवाई सहायक अभियंता कुलदीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता देवेन्द्र सिंह, सफाई निरीक्षक मनोज कुमार तथा सहायक सफाई निरीक्षक भूपेन्द्र की टीम द्वारा की गई है। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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