Monday 3 August 2020

अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या बिजनेस लोन को भी मिल सकेगी 20% अतिरिक्त फंडिंग, आईएमएसएमई ऑफ इंडिया ने किया स्वागत


फरीदाबाद 3 अगस्त (रैपको न्यूज़/नरेंद्र रजनीकर)। सुप्रसिद्ध औद्योगिक संगठन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया ने नेशनल क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन प्रबंधन हेतु घोषित 20% राशि की अतिरिक्त फंडिंग में न‌ई श्रेणियों को सम्मिलित करने की घोषणा के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
आई एम एस एम ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री राजीव चावला ने जानकारी दी कि नए प्रावधानों के अनुसार सरकार की इस 'इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट' में मुख्यता तीन प्रकार की श्रेणियों को लाभ मिलेगा। पहली श्रेणी में वे लोग हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या बिजनेस लोन चल रहा है, दूसरी श्रेणी में अब 250 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाले यूनिट इसका लाभ उठा सकेंगे, पहले टर्नओवर की यह सीमा 100 करोड रुपए थी, जबकि तीसरी श्रेणी में 50 करोड़ रुपए तक के आउटस्टैंडिंग लोन जो कि 29 फरवरी 2020 तक का है, को नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा, वर्तमान में यह सीमा 25 करोड़ रुपए थी।
श्री चावला ने बताया कि इस फंडिंग के लिए किसी अतिरिक्त कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी और यह लोन 4 वर्ष के लिए होगा, जिसमें 1 वर्ष का समय मोराटोरियम का रहेगा। यही नहीं किसी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी और प्रीपेमेंट करने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा।
श्री चावला ने नई व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि नए प्रावधान का लाभ उन उद्योगों को मिलेगा जो सरकार के वित्तीय पैकेज के बावजूद विभिन्न औपचारिकताओं के चलते लाभ नहीं उठा पा रहे थे।
उल्लेखनीय है कि एमएसएमई ऑफ इंडिया द्वारा सरकार से निरंतर मांग की जा रही थी कि वह घोषित इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत यह सुनिश्चित करें कि इसका लाभ सभी प्रकार के उद्योगों को मिल सके और न‌ए प्रावधानों से इस संबंध में सभी वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीदें बढ़ी हैं।
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