Saturday 25 April 2020

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट : बाजार नहीं खुलेंगे


फरीदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा लाक डाउन के दौरान बाजार खोले जाने संबंधी चर्चाओ व अफवाहों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दुकानें खोलने के आदेश केवल स्टैंड अलोन दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में चल रही दुकानों तक ही सीमित है।
 गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि लाक डाउन के दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।
 गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में कहा गया है कि मार्केट में स्थित दुकाने, शॉपिंग कंपलेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसका अर्थ यह भी माना जा रहा है कि फरीदाबाद में मुख्य बाजारों को नहीं खोला जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शराब व अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा मंत्रालय के आदेश उपरांत भ्रम की स्थिति बन गई थी कि ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा अब कुछ भी खरीदा जा सकता है, परंतु सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं होगा। न‌ए आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि उन क्षेत्रों में दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं इसके साथ ही हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में भी दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यह क्षेत्र भले ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो में दुकानें बंद रहेगी। सरकार द्वारा जारी आदेश से यह चर्चाएं बन रही थी कि सरकार ने बाजार खोलने की अनुमति दे दी है परंतु ऐसा नहीं किया गया है। इससे पूर्व भी सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने सब क्लोज 1(10) के तहत टर्म शॉपिंग कंपलेक्स को मार्केट कंपलेक्स के तहत परिवर्तित किया है और मार्केट कंपलेक्स में भी वही आदेश जारी रहेंगे जो शॉपिंग कंपलेक्स से संबंधित है।
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