Saturday 8 August 2020

अवैध कालोनियों में तोड़फोड़ जारी, निगम ने किया आगाह : अवैध कालोनियों में ना खरीदें प्लाॅट


फरीदाबाद, 8 अगस्त (रैपको न्यूज़) । टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से अवैध कालोनियों में लगातार तोड़फोड़ की जारी है। जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट, फरीदाबाद की टीम द्वारा आज वीरवार को गाँव सीकरी में की राजस्व सम्पदा में सीकरी-हरफला रोड पर 3 अवैध कालोनियां जो कि लगभग 10 एकड भूमि पर विकसित की जा रही थीं, में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान अवैध कालोनियों में बनाये गये रोड़ नेटवर्क के अलावा 9 रिहायशी निर्माण, 1 डीलर आफिस व 30 डीपीसी/बाउंड्रीवाल में तोडफोड की कार्यवाही की गई। विभाग द्वारा आजकल भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। जिससे सामान्य जनता में एक संदेश जा रहा है कि अवैध कालोनियों में प्लाॅट खरीदना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर शहर मे पनप रहीं अवैध कालोनियों व निर्माणों को शुरूआती दौर में ध्वस्त किया जा रहा है। यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत की गई है। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान श्री नरेश कुमार, जिला नगर योजनाकार-कम-ड्यूटी मजिस्ट्रेट, श्री रामकुमार, सीकरी चौकी इंचार्ज व पुलिस बल मौजूद थे।

तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद श्री नरेश कुमार द्वारा बताया गया कि पिछले महीने 15 तोड़फोड़ के प्रोग्राम अमल में लाये गये थे जिसमें बड़ी संख्या में रिहायशी निर्माण, औद्योगिक निर्माण, कमर्शियल निर्माण व अवैध कालोनियों में बनाये गये रोड नेटवर्क को तोड़ा गया था। इस महीने में भी काफी संख्या में तोड़फोड़ प्रोग्राम बनाये गये हैं। विभाग द्वारा की जा रही तोड़फोड़ में और सख्ती बरती जायेगी ताकि अवैध कालोनी काटने व उसमें निर्माण करने वाले मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोड़ा जा सके। यहाँ यह भी बताया जाता है कि सभी अवैध कालोनियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके हैं।अतः आम जनता से अनुरोध है कि अवैध कालोनियों में भूःमाफियाओं के बहकावे में आकर प्लाॅट ना खरीदें व अपनी मेहनत की कमाई को बरबाद ना होने दें क्योंकि अवैध कालोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कालोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी/निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।

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