Sunday 26 September 2021

रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना माना जाएगा डेंजरस ड्राइविंग, जुर्माना होगा 5000 रुपए


फरीदाबाद, 26 सितंबर। फरीदाबाद पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के पखवारे में बहुत ही बारीकियों से सड़क यातायात से जुड़ी चुनौतियों और समाधान का अध्ययन करते हुए लोकहित के लिए यातायात सुधार के रूप में कई दिशा-निर्देश जारी करने के साथ लोगों से सुरक्षित यातायात में योगदान देने की अपील भी की।

फरीदाबाद में अक्सर जिन सड़कों पर दाएं या बाएं जाने के लिए कट नहीं बना हुआ है अथवा यू टर्न लेने के लिए लंबा चक्कर काटना पड़ता है। वहां शॉर्टकट मारते हुए लोग सड़क पर ट्रैफिक फॉलो के ऊपर गलत दिशा में गाड़ी चला कर ले जाते हैं इससे न केवल ऐसा करने वाले ड्राइवर का बल्कि, सामने से आ रहे दूसरे लोगों के एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

जिन सड़कों पर ट्रैफिक कंजक्शन ज्यादा रहता है। वहां तो यह ट्रेंड अब आम हो चला है। लेकिन इसके कारण प्रायः सड़क हादसे भी होते रहते हैं। इसे देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। जो भी चालक गलत दिशा से गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे। उसके विरूद्ध कार्रवाई तय है।

डीसीपी ट्रैफिक यातायात श्री सुरेश कुमार ने एसएचओ ट्रैफिक एवं तीनों जोन के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इस संबंध में कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए हैं।

मीडिया के माध्यम से वाहन चालको से आग्रह है कि नियमों का पालन करें, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत डेंजरस ड्राइविंग की कैटेगरी में रखा गया है।

जहां इस नियम का उल्लंघन होता है, तो पकड़े जाने पर ₹500 की जगह ₹5000 तक का जुर्माना लगेगा है इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर सस्पेंड भी किया जा सकता है।

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