Saturday 15 June 2019

गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना का विरोध


रैपको न्यूज़ प्रतिनिधि)
गुरूग्राम। गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा आईएमटी मानेसर के एचएसआईआईडीसी परिसर में बनी औद्योगिक ईकाईयों ने सीईटीपी के परिचालन एवं रखरखाव को लेकर जारी की गई अधिसूचना का विरोध किया है।
उद्योग प्रबंधकों का कहना है कि उनके साथ कोई बात किए बिना अथवा उन्हें विश्वास में लिए बिना अधिसूचना जारी करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।
मानेसर इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के महासचिव श्री मनोज त्यागी का कहना है कि प्राधिकरण ने लगभग १०० करोड़ रूपये की संपत्ति, जमीन एवं संयंत्रण के रूप में प्राप्त की है। यह वास्तव में मानेसर के उद्यमियों की सम्पत्ति है क्योंकि प्लान के अंतर्गत उद्यमियों को प्लाट अलाट करते समय इसका खर्चा भी जोड़ा गया था। अब प्राधिकरण १०-१२ रूपये प्रति लीटर मांगता है, ऐसा लगता है कि उसने अपने पूरे क्षेत्र के ट्रीटमेंट का खर्चा जोड़ कर उसे मानेसर के उद्यमियों से लेने की योजना बनाई है।
श्री त्यागी का कहना है कि मानेसर की उद्यमी ४ रूपये देने तक को तैयार है। आपने कहा है कि यदि प्राधिकरण अधिसूचना जारी करने से पहले ही उद्यमियों को विश्वास में ले लेता तो ऐसी नौबत आती ही नहीं।
जीआईए के सहसचिव एवं आईएमटी मानेसर उद्यमी मनोज जैन का कहना है कि अभी तक यह चार्ज एचएसआईआईडीसी पानी के बिल के आधार पर लेती थी परंतु अब प्राधिकरण द्वारा एरिया के हिसाब से लेने की अधिसूचना जारी की है जो निश्चय ही कई गुना बढ़ जाएगा।
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