Saturday 9 May 2020

लॉक डाउन में स्कूलों को मिली राहत, सीमित रूप से चल सकेंगे प्रशासनिक ब्लॉक


फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के कारण चल रहे लॉक डाउन में निजी स्कूलों को राहत प्रदान करते हुए इन स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था को सीमित रूप से आरंभ करने की अनुमति दी है।
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव द्वारा यहां जारी एक आदेश में बताया गया है कि निजी स्कूलों द्वारा उठाई गई मांग के अनुरूप स्कूलों को सीमित रूप से प्रशासनिक ब्लॉक चलाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। इस संबंध में स्कूल में एक प्रिंसिपल, एक क्लर्क, एक चपरासी, एक माली, एक बस ड्राइवर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य कर सकेगें।
आदेशों में साफ कहा गया है कि 65 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति या गर्भवती महिला स्कूल में नहीं आएंगी। उल्लेखनीय है निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूलों में भी कार्यालयों व ऑफिस की तर्ज पर कार्य करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था। सरकार के इन आदेशों से निश्चित रूप से स्कूलों को राहत मिलेगी, ऐसा कहा जा सकता है।
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