Friday 8 May 2020

आवारा भटकते सूअरों को नगर निगम गुरूग्राम जब्त कर करेगा नीलाम


गुरूग्राम, 8 मई। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा निगम क्षेत्र के सूअर पालकों को आगाह किया गया है कि वे अपने सूअरों को सार्वजनिक स्थानों एवं गलियो में खुला ना छोड़ें। आवारा भटकने वाले सूअरों को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा जब्त करके उसकी सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाएगी तथा संबंधित सूअर पालक के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-309(5) के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा।
    नगर निगम गुरूग्राम द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि निगम क्षेत्र में आवारा घूमने वाले सूअरों से संबंधित अनेक शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं तथा आम जनता में आवारा सूअरों से फैलने वाली बीमारियों से भय का माहौल बना हुआ है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा समय-समय पर इन आवारा सूअरों को शहर से बाहर भेजने हेतु ठेकेदार के माध्यम से मानवीय तरीके से पकड़वाया जाता रहा है। सूअर मालिकों द्वारा भी समय-समय पर आश्वासन दिया जाता रहा है कि वे स्वयं अपने सूअरों को पकडक़र सूअरों को बाड़े के अंदर ही रखेंगे, ताकि सूअर सडक़ एवं गलियों में ना आ सकें, लेकिन अभी भी काफी संख्या में सूअर सडक़ों एवं सार्वजनिक स्थानों पर आवारा घूम रहे हैं।
    नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सभी सूअर मालिकों को यह अंतिम अवसर दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका सूअर किसी भी अवस्था में खुले में बाहर ना घूमे तथा अपने सूअरों को बाड़े में ही रखें। यदि इसके उपरान्त भी कोई सूअर आवारा घूमता हुआ पाया जाता है तो नगर निगम गुरूग्राम इन सूअरों को अधिकृत एजेंसी के माध्यम से मानवीय तरीके से पकड़वाकर नगर निगम गुरूग्राम की सीमा से बाहर भेजेगा। इसके साथ ही संबंधित सूअर मालिकों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-309(5) के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवाा जाएगा।
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