Monday 1 June 2020

सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डंपिंग को रोकने के लिए गुरुग्राम नगर निगम हुआ सख्त


गुरुग्राम, 1 जून। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों के किनारों, ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में निर्माण एवं तोड़फोड़ से पैदा होने वाले मलबे की डंपिंग को रोकने के लिए नगर निगम गुरुग्राम और अधिक सख्त हो गया है।
इसके लिए विशेष दस्ते बनाए हुए हैं, जो रात-दिन क्षेत्र में गश्त लगा रहे हैं तथा मलबा डालने वाले वाहनों को जब्त करके विभिन्न नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पिछले एक सप्ताह में अनाधिकृत मलबा डंपिंग के मामले में 20 वाहनों को जब्त करके उनका चालान किया गया है तथा संबंधित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। इन 20 वाहनों में 19 ट्रेक्टर-ट्रॉली तथा एक डम्फर शामिल है।
नगर निगम गुरुग्राम द्वारा अब भवन निर्माण मालिकों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि वे उनके यहां पैदा होने वाले मलबे को अधिकृत एजेंसी के माध्यम से बसई मलबा प्रबन्धन प्लांट पर भिजवाएं। अनाधिकृत वाहन आपके यहाँ से मलबा उठाकर सार्वजनिक स्थानों पर डाल देते हैं, जिससे शहर गन्दा दिखाई देता है। नागरिक शहर को साफ रखने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। अगर कोई भवन निर्माणकर्ता मलबे के निपटान उचित ढंग से नहीं करेगा तो उसका निर्माण भी सील किया जा सकता है।
नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त इंद्रजीत कुल्हड़िया के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 292(2) के तहत अवैध रूप से मलबा डालने वाले अनाधिकृत वाहन/डंपर जब्त करके धारा 188, 269, 278 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 290 एवं 336 तथा वायु(प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा 15(1) और (2) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इनके तहत कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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