फरीदाबाद, 6 जुलाई। क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक संगठन फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आज अपने एमएसएमई सदस्यों के लिए विशेष एमएसएमई डेस्क की स्थापना की गई। इस डेस्क का उद्घाटन एसोसिएशन के प्रधान श्री बीआर भाटिया ने किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री भाटिया ने बताया कि इस डेस्क की स्थापना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा एमएसएमई की नई परिभाषा से अपने सदस्यों को अवगत कराना और केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई रजिस्ट्रेशन स्कीम की जानकारी देना वह पंजीकरण में सहायता प्रदान करना है।
श्री भाटिया ने जानकारी दी कि यह डेस्क एसोसिएशन कार्यालय परिसर में प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक कार्य करेगा, इसके बाद भी इस संबंध में फोन पर तथा ऑनलाइन जानकारी ली जा सकती है।
आपने कहा कि एमएसएमई सदस्यों के लिए इस डेस्क की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी और अब जबकि केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई के निवेश संबंधी सीमा को पुन: परिभाषित किया गया है, ऐसे में संबंधित एवं अन्य जानकारियां देना आवश्यक हो गया है, इस स्थिति में डेस्क निश्चित रूप से एमएसएमई सैक्टर के लिये काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त किया जा सकता है। श्री भाटिया ने जानकारी दी कि इस डेस्क का एडवाईजर श्री अनिल चौधरी ( सेवा निवृति संयुक्त निर्देशक जिला उद्योग केंद्र) को बनाया गया है क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए इन्हें एमएसएमई की समस्याओं एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की पर्याप्त जानकारी है।
इस अवसर पर डेस्क के एडवाइजर श्री अनिल कुमार चौधरी ने एमएसएमई की निवेश सीमा को लेकर की गई व्याख्या एवं उद्यम रजिस्ट्रेशन योजना संबंधी जानकारी दी। आपने बताया कि 1 जुलाई 2020 से माइक्रो सैक्टर की निवेश सीमा एक करोड़ रूपये और टर्न ओवर 5 करोड़ रूपये, स्मॉल सैक्टर की निवेश सीमा को 10 करोड़ रूपये और टर्न ओवर को 50 करोड़ रूपये, मीडियम सैक्टर की निवेश सीमा को 50 करोड़ रूपये एवं टर्नओवर को ढाई सौ करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। यही नहीं एमएसएमई के क्षेत्र में उद्योगों के साथ-साथ सर्विस क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। आपने बताया कि हरियाणा सरकार ने भी राज्य स्तर पर हरियाणा उद्योग के अंतर्गत अलग से पंजीकरण योजना का आरंभ किया है ताकि राज्य में चल रहे उद्योग एवं सर्विस क्षेत्र का डाटा तैयार किया जा सके।
श्री चौधरी ने जानकारी दी कि निर्यात से आई राशि को टर्नओवर से छूट दी गई है। 30 जून 2020 तक पंजीकृत एंटरप्राइजेज की क्लासिफिकेशन की जाएगी और सभी को 31 मार्च 2021 तक उद्यम क्लासिफिकेशन लेना आवश्यक होगा। इस संबंध में मोबाइल नं. 9811305900 एवं एफआईए कार्यालय से अधिक जानकारी ली जा सकती है।
इस अवसर पर एफआईए स्किल एंड डेवलपमैंट पैनल के चेयरमैन श्री एचएल भूटानी, स्लेज हैमर के प्रबंध निर्देशक श्री प्रदीप मोहंती की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के कार्यकारिणी निर्देशक कर्नल एस कपूर ने किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री भाटिया ने बताया कि इस डेस्क की स्थापना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा एमएसएमई की नई परिभाषा से अपने सदस्यों को अवगत कराना और केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई रजिस्ट्रेशन स्कीम की जानकारी देना वह पंजीकरण में सहायता प्रदान करना है।
श्री भाटिया ने जानकारी दी कि यह डेस्क एसोसिएशन कार्यालय परिसर में प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक कार्य करेगा, इसके बाद भी इस संबंध में फोन पर तथा ऑनलाइन जानकारी ली जा सकती है।
आपने कहा कि एमएसएमई सदस्यों के लिए इस डेस्क की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी और अब जबकि केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई के निवेश संबंधी सीमा को पुन: परिभाषित किया गया है, ऐसे में संबंधित एवं अन्य जानकारियां देना आवश्यक हो गया है, इस स्थिति में डेस्क निश्चित रूप से एमएसएमई सैक्टर के लिये काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त किया जा सकता है। श्री भाटिया ने जानकारी दी कि इस डेस्क का एडवाईजर श्री अनिल चौधरी ( सेवा निवृति संयुक्त निर्देशक जिला उद्योग केंद्र) को बनाया गया है क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए इन्हें एमएसएमई की समस्याओं एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की पर्याप्त जानकारी है।
इस अवसर पर डेस्क के एडवाइजर श्री अनिल कुमार चौधरी ने एमएसएमई की निवेश सीमा को लेकर की गई व्याख्या एवं उद्यम रजिस्ट्रेशन योजना संबंधी जानकारी दी। आपने बताया कि 1 जुलाई 2020 से माइक्रो सैक्टर की निवेश सीमा एक करोड़ रूपये और टर्न ओवर 5 करोड़ रूपये, स्मॉल सैक्टर की निवेश सीमा को 10 करोड़ रूपये और टर्न ओवर को 50 करोड़ रूपये, मीडियम सैक्टर की निवेश सीमा को 50 करोड़ रूपये एवं टर्नओवर को ढाई सौ करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। यही नहीं एमएसएमई के क्षेत्र में उद्योगों के साथ-साथ सर्विस क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। आपने बताया कि हरियाणा सरकार ने भी राज्य स्तर पर हरियाणा उद्योग के अंतर्गत अलग से पंजीकरण योजना का आरंभ किया है ताकि राज्य में चल रहे उद्योग एवं सर्विस क्षेत्र का डाटा तैयार किया जा सके।
श्री चौधरी ने जानकारी दी कि निर्यात से आई राशि को टर्नओवर से छूट दी गई है। 30 जून 2020 तक पंजीकृत एंटरप्राइजेज की क्लासिफिकेशन की जाएगी और सभी को 31 मार्च 2021 तक उद्यम क्लासिफिकेशन लेना आवश्यक होगा। इस संबंध में मोबाइल नं. 9811305900 एवं एफआईए कार्यालय से अधिक जानकारी ली जा सकती है।
इस अवसर पर एफआईए स्किल एंड डेवलपमैंट पैनल के चेयरमैन श्री एचएल भूटानी, स्लेज हैमर के प्रबंध निर्देशक श्री प्रदीप मोहंती की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के कार्यकारिणी निर्देशक कर्नल एस कपूर ने किया।
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