चंडीगढ़, 28 अगस्त। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में शनिवार व रविवार को बाजार बंद रखने के आदेशों में कुछ संशोधन किया गया है
सूत्रों के अनुसार प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के बाजार क्षेत्रों में अब सोमवार एवं मंगलवार को शॉपिंग मॉल एवं दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकऱ) बंद रखने के आदेश जारी किये हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सरकार ने प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी सार्वजनिक एवं निजी कार्यालयों(आवश्यक सेवाओं के अलावा) और बाजार क्षेत्र में सभी शॉपिंग मॉल एवं दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडक़र) बंद रखने के आदेश दिए थे।
हालांकि सूत्रों के अनुसार जहां तक कार्यालयों का प्रश्न है, सोमवार व मंगलवार को सार्वजनिक और निजी कार्यालय खुले रहेंगे।
नए आदेशों की माने तो आज जारी आदेशों के अनुसार अब इन क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को दुकानें एवं शॉपिंग मॉल खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये आदेश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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