Monday 4 October 2021

त्यौहारों के मद्देनजर महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अब 18 अक्टूबर तक बढ़ाया गया


फरीदाबाद, 04 अक्टूबर (रैपको न्यूज़)। जिलाधीश जितेंद्र यादव ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी के एसओपी/नियमों को 04 अक्टूबर प्रातः 5:00 बजे से एक पखवाड़े के लिए आगे बढाए गए हैं।

 जिलाधीश ने बताया कि हरियाणा राज्य में सरकार द्वारा 04 अक्टूबर से विधिवत विचार करने के बाद आगे बढाया गया है, हालांकि कोविड-19 सकारात्मकता दर और नए कोविड-19 सकारात्मक मामलों की संख्या में गिरावट आई है।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए निवारक और एहतियाती उपाय, आपदा प्रबंधन की धारा 22(2)(एच) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अधिनियम, 2005, अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति के रूप में मेरी क्षमता में  महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा का विस्तार किया गया है। एक और पखवाड़े के लिए, यानी 04 अक्टूबर (सुबह 05:00 बजे से) से 18 अक्टूबर (तक 05:00 पूर्वाह्न) हरियाणा राज्य में इस दौरान लागू किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के साथ अवधि) पूर्व के आदेशों द्वारा जारी किया गया।

जिलाधीश जितेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व के आदेशों में  संशोधन प्रदान किए गए हैं इनमें जिला में आवासीय विश्वविद्यालयों को शारीरिक रूप से कक्षाएं संचालित करने की अनुमति  है। कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए एस ओपीज/SOPs अपनाने के बाद सभी छात्रावास के छात्र पूर्ण टीकाकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIS) को छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है। इसके लिए सामाजिक दूरी के मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए शत-प्रतिशत उपस्थिति, परिसर की नियमित सफाई, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड और स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में बताए गए दिशा-निर्देश कल्याण, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा आदेशों के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तत्काल जारी किए जाएंगे।

आने वाले दिनों में तक एक के बाद एक विभिन्न उत्सव मनाए जाएंगे। जैसे नवरात्रे, दशहरा, मिलाद-उन-नबी/ईद-ए-मिलाद, करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस डे शामिल हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवधि है क्योंकि वहाँ त्योहारों के दौरान कोविड के उचित व्यवहार का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति हो सकती है। जिसके परिणामस्वरूप बड़ी सभाएं, कार्यक्रम, मेले आदि होते हैं। इसलिए, पालन करना उत्सवों को सुरक्षित और कोविड उचित तरीके से अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश विशेष रूप से धार्मिक स्थलों में जिला में सख्ती से लागू किया जा सकता है।

पूर्व के आदेशों की अनुमति के अनुसार कॉलेज और पॉलिटेक्निक को सख्ती से छात्रों के लिए फिर से खोलने की अनुमति

के लिए सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन, नियमित कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड, दिशानिर्देश, जैसा कि एसओपी द्वारा जारी किया गया है की सही पालना सुनिश्चित की जाएगी।

 रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को खोलने की अनुमति है। 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ और सामाजिक दूरी को अपनाते हुए मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंड पूरे हो। जिम और स्पा को आवश्यक अपनाने के बाद 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।

गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस / रेस्तरां / बार खोलने की अनुमति है। सामाजिक दूरी और अन्य के पालन के साथ 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता कोविड-19 उपयुक्त सुरक्षा मानदंड सदस्यों/आगंतुकों को खेलने की अनुमति दी जाएगी।

 दुकानों और मॉल को आवश्यक सामाजिकता का पालन करते हुए खोलने की अनुमति कोविड-19 एसओपी के नियमों की पूरी पालना सुनिश्चित होनी चाहिये।

 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वीमिंग पूल को खोलने की अनुमति है। सभी तैराकों/व्यवसायियों/योग्य आगंतुकों और कर्मचारियों को अधिमानतः टीका लगवाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक के साथ। इनडोर स्थानों में, हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत तक एकत्र होने की अनुमति है। 

अधिकतम 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा जबकि खुले स्थानों में सभा होगी। इनमें कोविड-19 के सख्त पालन के अधीन 200 व्यक्तियों तक की अनुमति है।

विभिन् प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय/संस्थान/सरकारी विभाग और भर्ती एजेंसियां राज्य में "द्वारा जारी संशोधित एसओपी" के सख्त कार्यान्वयन के साथ अनुमति दी गई है।

हरियाणा कौशल के तत्वावधान में स्थापित हरियाणा राज्य में प्रशिक्षण केंद्र विकास मिशन को खोलने की अनुमति है। कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकार) या निजी) को अपेक्षित सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करते हुए खोलने की अनुमति है।

 जिलाधीश ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी में और नियमित

 परिसर का सैनिटाइजेशन धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ खोलने की अनुमति है।

 कोर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है।  स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम सहित खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति है। संपर्क खेलों को छोड़कर बाहरी खेल गतिविधियों के लिए (दर्शक नहीं होंगे। सिनेमा हॉल (मॉल और स्टैंड अलोन में) को अधिकतम के साथ खोलने की अनुमति है।

 सामाजिक दूरी के मानदंडों के पालन के साथ 50 प्रतिशत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी, साथ ही परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन करें। यह भी सलाह दी जाती है कि "नो मास्क-नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा।  केवल फेस कवर/मास्क वाले लोगों को ही सार्वजनिक/निजी में सवार होने की अनुमति होगी। परिवहन और किसी भी अन्य सरकारी और निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश करने के लिए किसी का लाभ उठाने के लिए सेवाओं / माल प्रभावी करने के लिए पंचांग रणनीति पर लगातार फोकस रहेगा। इन छूटों को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश लागू करने  के लिए सामाजिक दूर करने के उपायों को लागू करना, यदि आवश्यक हो तो उपायुक्त, 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के प्रावधानों को लागू करें। इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान आईपीसी की धारा 188 और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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