पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन की सर्टिफिकेट के बिना सार्वजनिक स्थल जैसे:- सब्जी मंडी, दूध-राशन की दुकान, मार्केट, शराब के ठेके, अनाज मंडी, होटल, मॉल, सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड ,मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पार्क इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर जाना वर्जित। आगर माल्स, मार्केट, दुकाने और शराब के ठेके इत्यादि पर कोई वर्कर बिना मास्क और वैक्सीन के और ग्राहक बिना मास्क के मिला तो 5 हजार रुपए का चालान किया जाएगा और वर्कर और ग्राहक का 500 रुपए का चालन किया जाएगा।
डीसीपी सेंट्रल की आदेशानुसार आज मॉल बिग बाजार,एल्डगो, ई एफ-3 एस एल और सिल्वर मॉल के 5-5 हजार रुपए के चालन किए है। चैकिंग के दौरान मॉल में पाया कि मॉल में काम करने वाले वर्करों ने वैक्सीन नही लगावा रखी है। वह ग्राहक मास्क का प्रयोग नही कर रहे थे। जिस पर कार्रवाई करते हूए सभी 5 मॉल के चालन किए गए है।
दिनाक 9 जनवरी को बिना मास्क के 436 चालान करके ₹218000 का जुर्माना किया गया।
1 जनवरी से अब तक 3586 चालन करके 17 लाख 93 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
पिछले साल से अब तक 7,63,20500 का जुर्माना किया गया है।
घर से बाहर जाते समय अपना आई कार्ड और टीकाकरण के मैसेज/ सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी अपने साथ रखे।
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