फरीदाबाद, 29 अप्रैल (रैपको न्यूज़)। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा शहर की इमारतों अथवा मकानों की छतों के ऊपर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्डो को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है । एक दर्जन से ज्यादा दुकानदारों और सेंटर मकानो की छत से विज्ञापन के बोर्ड नगर निगम द्वारा हटाए गए।
निगम के एडिशनल कमिश्नर स्वप्निल रविंद्र पाटील ने हरियाणा सरकार के विज्ञापन बायलॉज के अनुसार यह कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं।
बता दे कि लगभग ऐसे लगभग 50 भवन मालिक अथवा अन्य इमारतों के ऊपर निजी स्तर पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन्होंने ये बोर्ड नहीं हटाए थे उसके बाद ये कार्यवाही की गई है और यह सर्वे जारी रहेगा और इसके बाद भी किसी ऐसे भवन पर विज्ञापन बोर्ड दिखाई दिए तो उसे भी नोटिस दिया जाएगा और विज्ञापन बोर्ड ना हटाने पर उचित करवाई निगम द्वारा की जाएगी यही नहीं यदि निगम भवनों के ऊपर लगे विज्ञापन वार्डो को निगम द्वारा हटाया जाता है तो उसका खर्चा भी भवन मालिक को देना होगा ।
निगम के एडिशनल कमिश्नर स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास के दिशानिर्देश अनुसार निगम के विज्ञापन विभाग को निर्देश दिये हैं की वे इस दिशा में उचित कार्यवाही करें।
उनका कहना है की शहर को सुंदर बनाना और शहर को विकास की गति देने के लिए सरकार ने ये नियम बनाये हैं ।
उन्होंने कहा की छतों के टॉप पर विज्ञापन बोर्ड्स लगाने के लिए कोई अनुमति सरकार नहीं देती है ।
निगम के एडिशनल कमिश्नर श्री पाटिल ने जानकारी दी है की रूफ़ टॉप पर विज्ञापन के बोर्ड की अनुमति नहीं दी जाती है इसके अलावा निगम एरिया में अपनी दुकान अथवा फ़र्म के नाम के विज्ञापन के लिए भी अनुमति ली जाती है दुकानदार अपनी दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर सिर्फ़ अपने फ्रंट का दो प्रतिशत हिस्से पर ही बिना अनुमति के बोर्ड लगा सकता है इससे बड़ा बोर्ड लगाने के लिए पर बोर्ड की अनुमति के लिए स्वम् पंजीकृत कर पंजीकृत कर सकता है ।नगर निगम ने अब हरियाणा विज्ञापन बायलॉज 2022 उलंघन करने वाले लोगो पर कार्यवाही करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है ।।
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