Tuesday 24 March 2020

लॉक डाउन : सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आमजन आवश्यक चीजों की कर सकता है खरीदारी


पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान आमजन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आवश्यक चीजों की कर सकता है खरीदारी।
दुकानदार को दिए गए निर्देश की अपनी दुकान के बाहर लाइन खींच कर रखें। जो भी ग्राहक आता है, वह एक मीटर की दूरी पर रहे। दुकान के काउंटर पर भीड़ न लगाएं।
महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है।
आवश्यक चीजों की खरीददारी के लिए सिर्फ एक आदमी ही निकले घर से।
11.00 से 3.00 के बीच मे ही आमजन को सामान लाने के लिए अपने नजदीकी दुकान पर जाने की छूट होगी।
उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
लॉक डाउन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों, प्रतिष्ठानों को खुले रहने की अनुमति है:
– एसेंशियल सर्विसेज के तहत सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं जारी रहेगी।
– रेल (माल) और वायु।
– बिजली, पानी, सीवरेज और नगर निगम की सेवाएं।
– बैंक / एटीएम / वित्तीय सेवाएं, जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल है।
– प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।
– आवश्यक सेवाओं का समर्थन करने के लिए आईटी सक्षम सेवाओं सहित दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं।
– पोस्टल / कूरियर सेवा।
– आपूर्ति श्रृंखला और संबंधित परिवहन।
– आवश्यक वस्तुओं, कृषि वस्तुओं और कृषि आदानों, खाद्य पदार्थों और थोक विके्रताओं, ऐसी वस्तुओं के खुदरा विके्रताओं के उत्पादन में लगी विनिर्माण इकाइयां।
– ई-कॉमर्स, खाद्य, दवा और चिकित्सा सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण।
– भोजन, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मांस, मछली, आटा आदि और उनके परिवहन संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी।
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