Monday 4 May 2020

सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, रेड जोन में शहरी व स्थानीय निकाय क्षेत्र में नहीं होगी औद्योगिक गतिविधि


फरीदाबाद। हरियाणा के प्रधान सचिव उद्योग व वाणिज्य विभाग श्री ए के सिंह ने  कोरोनावायरस के कारण चल रहे लाक डाउन के दौरान अपने आदेश 3 म‌ई 2020 में उन दिशानिर्देशों को जारी किया है जिसके तहत रेड जोन, ऑरेंज व ग्रीन जोन में गतिविधियां संभव है।
प्रदेश के विभिन्न विभागों व जिला उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि लाक डॉऊन 3 के दौरान रेड जोन में आईएमटी आईडीसी और इकोनामिक जोन में आईटी क्षेत्र 33% स्टाफ व जनरल इंडस्ट्री 50% स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति लेने उपरांत काम कर सकते हैं।
रेड जोन में ग्रामीण क्षेत्र में आईटी उद्योग 33% स्टाफ व जनरल 50% स्टाफ के साथ कार्य कर सकते हैं।
रेड जोन में ही ई-कॉमर्स से जुड़े संस्थान केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं।
जहां तक शहरी व स्थानीय निकायों में आने वाले उद्योगों का प्रश्न है रेड जोन में ए कैटेगरी (जिसमें इकोनामिक जोन आई डी सी आई एम टी) के अतिरिक्त किसी भी औद्योगिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी।
 ऑरेंज जान में आईएमटी आईडीसी सहित इकोनामिक जोन में आईटी इंडस्ट्री 50% स्टाफ व जनरल इंडस्ट्री 75% स्टाफ, ग्रामीण क्षेत्र में आईटी इंडस्ट्री 50% स्टाफ, जनरल इंडस्ट्री 75% स्टाफ, ई-कॉमर्स 50% तथा अन्य उद्योग जोकि शहरी व स्थानीय निकायों में है 50 प्रतिशत स्टाफ तथा जनरल  इंडस्ट्रीज के लिए 75% स्टाफ के साथ अनुमति दी जा सकती हैं।
 रेड जोन के लिए लॉक डाउन के दूसरे सप्ताह यानी 11 से 17 मई तक आईएमटी आईडीसी इकोनामिक जोन की कैटेगरी ए में आईटी इंडस्ट्री को 50% व जनरल इंडस्ट्री को 75% स्टाफ, ग्रामीण क्षेत्र में भी इसी प्रकार 50% व 75% स्टाफ को अनुमति दी जाएगी। ई-कॉमर्स को केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुमति रहेगी तथा अन्य उद्योग जो स्थानीय निकायों व शहरी क्षेत्र में आते हैं वह कैटेगरी ए में नहीं है, में औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
 ऑरेंज कैटेगरी के लिए दूसरे सप्ताह में आईएमटी, आईडीसी, इकोनामिक जोन के लिए आईटी इंडस्ट्री को 75% स्टाफ व जनरल इंडस्ट्री को शत-प्रतिशत स्टाफ, ग्रामीण क्षेत्र में आईटी इंडस्ट्री को 75% स्टाफ तथा जनरल इंडस्ट्री को शत-प्रतिशत स्टाफ, ई-कॉमर्स को 75% स्टाफ तथा शहरी व स्थानीय निकायों के क्षेत्र में आईटी इंडस्ट्री को 75% स्टाफ इंडस्ट्री को 100% स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति दी जा सकती हैं।
इस संबंध में उद्योग प्रबंधक सरल हरियाणा वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं जहां उन्हें अपने श्रमिकों तथा स्टाफ के संबंध में जानकारी देनी होगी।
 इसके साथ-साथ उद्योगों के लिए यह भी आवश्यक करार दिया गया है कि वह अपनी एंन्सैलरीज यूनिट की जानकारी दें। श्रमिकों के लिए जो पास प्रदान किए जाएंगे वे 4 मई से 10 मई और उसके बाद 11 मई से 17 मई की वैधता के होंगे।
 किसी भी प्रकार के फेरबदल को प्रशासन कभी भी घोषित कर सकता है, इस संबंध में जिला उपायुक्तों को स्थिति के अनुसार गाइडलाइन निर्धारित व पालना करने के लिए कहा गया है और आवश्यकता पड़ने पर वे दिशा निर्देश जारी कर सकेंगे।
 आवश्यक वस्तुओं वाले उद्योगों को ट्रायंगल पास वितरित किए जाएंगे जबकि अन्य उद्योगों के लिए राइटंगल पास देने की नीति तैयार की गई है, जो श्रमिक अपने उद्योगों में रहते हैं उनके लिए पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्थान MH1 गाइडलाइन की पालना नहीं करता उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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