Tuesday 19 May 2020

फरीदाबाद के बाजारों में क्रमबद्ध रूप से दुकानें खोलने की अनुमति, दांयी व बांयी और की दुकानें अलग-अलग दिनों में खुलेंगे


फरीदाबाद 19 म‌ई (नरेंद्र रजनीकर) फरीदाबाद जिलाधीश श्री यशपाल यादव ने लॉक डाउन के दौरान दी गई छूट के मद्देनजर बाजारों में क्रमबद्ध रूप से दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। जिलाधीश के आदेशों के अनुसार जिन बाजारों में सड़क के दोनों और दुकानें हैं उनमें सोमवार बुधवार और शुक्रवार को दाएं तरफ की दुकानें खुलेगी तथा मंगलवार बृहस्पतिवार व शनिवार को बाईं तरफ की दुकानें खोली जा सकेंगे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं अन्य बाजार जिनमें दुकानों को नंबर दिए गए हैं उनमें सोमवार बुधवार शुक्रवार को सम नंबर वाली दुकानें तथा मंगलवार बृहस्पतिवार एवं शनिवार को विषम नंबर वाली दुकानें खुली जाएंगे।
दाएं और बाएं का निर्धारण उत्तर एवं पूर्व दिशा में देखते हुए किया जाएगा।
 रविवार सभी बाजार बंद रहेंगे। दुकानों को बंद करने के आदेश आटा चक्की दूध डेयरी और सब्जियों पर लागू नहीं होगी और वह रविवार सहित सभी दिन खोल सकते हैं।
सभी प्रकार की दुकान सुबह 9:00 से शाम 6:00 तक खुलेगी। दवाइयों की दुकानों को इससे छूट मिलेगी और वह 24 घंटे खुली रह सकती हैं। शॉपिंग मॉल होटल स्पा एवं सैलून खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। रेस्टोरेंट्स अपने यहां लोगों को खाने की अनुमति नहीं देंगे परंतु घरों में खाना पहुंचाने के लिए रसोई चला सकते हैं।
उपरोक्त हिदायतें फरीदाबाद नगर निगम एवं पंचायत क्षेत्र में लागू होंगी बाकी गांव में किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह के मॉल नहीं खोले जाएंगे उक्त किसी प्रकार की गतिविधि कंटेंटमेंट जोन में नहीं की जा सकेगी और उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी कि दुकानें खोल सके।
इस संबंध में स्पष्ट किया गया है आदेशों की अवमानना पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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