Wednesday 24 June 2020

एमएसएमई खाताधारक हैं! ऋण हेतु सोमवार तथा बृहस्पतिवार को लगाए जा रहे हैं कैंप


फरीदाबाद, 24 जून। कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर हरियाणा सरकार व राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के निर्देशानुसार जिला में उपायुक्त यशपाल के मार्गदर्शन में एलडीएम तथा डीआईसी विभाग के माध्यम से जीईसीएल योजना के अंतर्गत बैंकों के एमएसएमई खाताधारकों के ऋण हेतु जिला स्तर पर प्रत्येक सोमवार तथा ब्लॉक स्तर पर बृहस्पतिवार को कैंप लगाए जा रहे हैं। इन विशेष कैंपों में एमएसएमई को योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उद्यमियों को अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर अपने आवेदन प्रस्तुत कर लाभ उठाने बारे भी जागरूक किया जा रहा है। यदि किस भी स्तर पर कोई परेशानी आ रही है, तो उसका निदान करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। एलडीएम डॉ. अलभ्य मिश्रा ने बताया कि जिला में जीईसीएल योजना के अंतर्गत 22 जून 2020 तक 1917 आवेदन मिले हैं। इसके लिए जिला में 110.08 करोड़ रुपये की धनराशि का ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 66.46 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित किए जा चुके हैं।
गौरतलब है कि कोरोना की परिस्थितियों से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई की मदद के लिए भारत सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी, जीईसीएल योजना के माध्यम से अधिकतम 9.25 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत एमएसएमई के लिए गए ऋण पर शत-प्रतिशत गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा दी जाएंगी। कार्यशील पूंजी या मियादी लोन के लिए एमएसएमई को गत 29 फरवरी 2020 को बकाया ऋण का 20 प्रतिशत मात्रा का नया ऋण प्रदान कर व्यवसाय को संगठित कर लाभ देना है। लोन की मूल राशि पर एक साल तक कोई किस्त नहीं देनी होगी, किंतु अगले 4 वर्ष में इसका पूर्ण भुगतान करना होगा। बैंक के इस ऋण के लिए कोई भी फीस या प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। इन ऋणों पर किसी भी अन्य गारंटी या प्रतिभूति जमा करने की भी आवश्यकता नहीं है। जीईसीएल योजना सभी सरकारी तथा प्राइवेट बैंको में लागू है तथा सभी बैंक अपने एमएसएमई को गत 29 फरवरी 2020 से रेगुलर खातों पर उनके बकाया का 20 प्रतिशत उपलब्ध कराया जा रहा है।
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