Sunday, 26 April 2020

6.5 लाख श्रमिकों वाले फरीदाबाद में 9000 श्रमिकों से कैसे होगा काम? एफआईए ने कम से कम 50000 श्रमिक मांगे


फरीदाबाद। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से लॉक डाउन के दौरान प्रथम फेस में औद्योगिक संस्थानों में अनुमति लेकर कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कम से कम 50 हजार करने का आग्रह किया है।
एसोसिएशन के प्रधान श्री बीआर भाटिया ने यहां एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 0 से 25 श्रमिकों के काम करने संबंधी अनुमति एसडीएम स्तर की कमेटी देगी जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1000 श्रमिकों को काम करने की अनुमति दे सकती है, जबकि प्रति शहर में 1000 श्रमिकों और निगम क्षेत्र में अधिकतम 2000 श्रमिकों को काम करने की अनुमति दी जा सकती हैं। इसी प्रकार 25 से 200 श्रमिकों द्वारा काम करने की अनुमति मांगने वाले औद्योगिक संस्थानों को एडीसी व आयुक्त नगर निगम की कमेटी 2000 श्रमिक प्रति अधिकारी अनुमति प्रदान कर सकता है। जहां नगर निगम क्षेत्र नहीं है, वहां अधिकतम 2000 श्रमिकों को ही कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार 200 से अधिक श्रमिकों के काम करने की अनुमति जिला उपायुक्त द्वारा दी जाएगी, जिस पर 3000 लोगों को ही कार्य करने की अनुमति जिला उपायुक्त द्वारा प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार एक जिले में अधिकतम 9000 श्रमिक लाक डाउन के दौरान प्रथम फेस  में अनुमति उपरांत कार्य कर सकते हैं, जिनकी अनुमति अलग-अलग कमेटियों द्वारा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत अनुसार प्रदान की जाएगी।
श्री भाटिया का कहना है कि फरीदाबाद एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां 6 लाख 50 हजार से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं ऐसे में अधिकतम 9000 श्रमिकों को ही कार्य करने की अनुमति देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से हरियाणा सरकार से मांग की गई है कि न्यूनतम रूप से 50000 श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। कहा गया है कि लाक डाउन के कारण एक लंबी अवधि से उद्योगों में उत्पादन बंद है ऐसे में उद्योगों को नए सिरे से आरंभ करना होगा जिसके लिए न्यूनतम रूप से 50000 श्रमिकों की संख्या कम से कम होनी ही चाहिए, जो की कुल श्रमिक संख्या का 10% से भी कम कहीं जा सकती है।
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