दिल्ली 22 मई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना संकट से निपटने की मुहिम में घोषित मोराटोरियम को आगामी 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। आरबीआई गवर्नर श्री शशिकांत दास ने आज प्रातः यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई की ओर से होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज आदि की ईएमआई चुका रहे लोगों को राहत प्रदान की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब जून, जुलाई और अगस्त की ईएमआई को चाहें तो होल्ड किया जा सकता हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से मोरोटॉरियम और दूसरी राहते तीन महीने तक और बढ़ाई जा रही हैं। अब ईएमआई देने पर राहत 1 जून से 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को बैंकों व वित्तीय संस्थानों को 1 मार्च 2020 तक बकाया सभी टर्म लोन्स लेने वालों को ईएमआई के भुगतान पर 3 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराने को कहा था। इस विकल्प में ग्राहक मार्च, अप्रैल और मई माह की ईएमआई चाहें तो होल्ड कर सकते थे। हालांकि स्थगन के इन तीन महीनों की अवधि के दौरान ब्याज लगता रहेगा, जो बाद में एक्स्ट्रा ईएमआई के तौर पर देना होगा।
आरबीआई द्वारा की गई घोषणा को छोटे उद्यमियों एमएसएमई सेक्टर तथा उन लोगों के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है जो मौजूदा समय में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और इस स्थिति में नहीं है कि अपने ऋण की ईएमआई अदा कर सकें।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को बैंकों व वित्तीय संस्थानों को 1 मार्च 2020 तक बकाया सभी टर्म लोन्स लेने वालों को ईएमआई के भुगतान पर 3 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराने को कहा था। इस विकल्प में ग्राहक मार्च, अप्रैल और मई माह की ईएमआई चाहें तो होल्ड कर सकते थे। हालांकि स्थगन के इन तीन महीनों की अवधि के दौरान ब्याज लगता रहेगा, जो बाद में एक्स्ट्रा ईएमआई के तौर पर देना होगा।
आरबीआई द्वारा की गई घोषणा को छोटे उद्यमियों एमएसएमई सेक्टर तथा उन लोगों के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है जो मौजूदा समय में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और इस स्थिति में नहीं है कि अपने ऋण की ईएमआई अदा कर सकें।
0 comments: