Wednesday 8 July 2020

ऑटो सेक्टर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बीएस 4 को 31 मार्च उपरांत रजिस्ट्रेशन अनुमति नहीं


दिल्ली 8 जुलाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में बी एस 4 वाहनों की बिक्री व रजिस्ट्रेशन पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएस-4 वाहनों पर दिए अपने 27 मार्च 2020 के आदेश को वापस ले लिया है।
बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई सुनवाई उपरांत आए आदेश के अनुसार अब 31 मार्च के बाद बिके बीएस 4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
बीएस 4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की इजाजत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन को भी आड़े हाथों लिया।
माननीय न्यायालय ने कहा कि देश में एक तय संख्या में वाहनों को बेचने की अनुमति दी गई, लेकिन कार निर्माता कंपनियों ने इसका गलत फायदा उठाया है. इसीलिए हम अपना पुराना आदेश वापस ले रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
माननीय न्यायालय का भावी रुख क्या रहता है यह तो समय ही बताएगा परंतु रजिस्ट्रेशन संबंधी पुराने आदेशों को वापस लेने से ऑटोमोबाइल सेक्टर की मुश्किलें बढ़ गई दिखाई दे रही हैं।
यहां यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बीएस 4 की बिक्री को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप 1 वर्ष तक बढ़ाने की मांग कर रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यदि देश में बीएस 4 वाहनों को 1 वर्ष के लिए छूट दी जाती है तो इससे मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने में काफी राहत मिलेगी। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को जो आदेश दिए उससे ऐसा नहीं लगता कि इस संबंध में बी एस चार वाहनों को कोई छूट मिल सकेगी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर के समक्ष चुनौतियां बढ़ेगी, ऐसा कहा जा सकता है।
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