Tuesday 18 August 2020

फीस मामले पर अभिभावक भी उच्च न्यायालय एवम् शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन करें : नरेंद्र परमार


फरीदाबाद 18 अगस्त (Repco News)। फरीदाबाद प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष नरेन्द्र परमार ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के शिष्ट मंडल ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती शशि अहलावत से मिलकर लोकडाउन के कारण अभिभावकों के द्वारा निजी स्कूलों को फीस नहीं जमा करने एवम् बकाया फीस राशि का भुगतान किए बिना ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने को लेकर सीएम विंडो, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एवम् जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों के खिलाफ झूठी शिकायते देने के बारे में मुलाकात की  एवम् निजी स्कूलों का पक्ष भी रखा। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष नरेंद्र परमार ने जिला शिक्षा प्राथमिक अधिकारी को बताया कि मार्च महीने से लोकडाउन के चलते हरियाणा सरकार के आदेशानुसार प्रदेश के सभी स्कूल बन्द है। बाबजूद इसके निजी स्कूल संचालकों के द्वारा निर्विरोध ऑनलाईन क्लासेज के माध्यम से पठन पाठन सुचारू रूप से चलाया जा रहा हैं। जबकि अभिभावकों के द्वारा नाममात्र भी फीस जमा नहीं की जा रही हैं। जबकि इस बाबत शिक्षा विभाग एवम् माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अभिभावकों को निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस हर हाल में जमा करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने तो अपने आदेशों में स्पष्ट कह दिया है कि निजी स्कूलों के अभिभावकों को एनुअल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस जो कि निजी स्कूलों के द्वारा वास्तविक खर्च हुई है वो जमा करनी होगी एवम् मासिक फीस भी जमा करनी होगी चाहे निजी स्कूल के द्वारा ऑनलाईन क्लासेज उपलब्ध करवाई गई हैं या नहीं। जिला शिक्षा प्राथमिक अधिकारी शशि अहलावत ने विस्तार से शिष्ट मंडल से शिक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा की एवम् अभिभावकों की फीस एवम् ट्रांसफर सर्टिफिकेट संबंधित शिकायतों  पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।

शिष्ट मंडल में संस्था के उपप्रधान टी एस दलाल, महासचिव राजदीप सिंह, खजांची भारतभूषण ने भी अपने विचार व्यक्त किए एवम् अभिभावकों से निजी स्कूलों को मासिक फीस एवम् अन्य शुल्क भी जमा करने की अपील की।

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