Tuesday 21 April 2020

पुस्तक वितरण, एसी, एयर कूलर संबंधी सेवाओं पर रोक, कुरियर सेवा को अनुमति, पलंबर, इलेक्ट्रीशियन कर सकेंगे काम, जिला प्रशासन ने जारी की सूची


फरीदाबाद।फरीदाबाद में 20 अप्रैल से कौन-कौन सी सेवाएं चलेंगी और नहीं चलेंगी इन बातों की चर्चाओं व अफवाहों के बीच जिला उपायुक्त द्वारा उन सेवाओं की सूची जारी की गई है जो 20 अप्रैल से कार्य कर सकेंगी।
 जिला उपायुक्त श्री यशपाल यादव द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार फरीदाबाद में 20 अप्रैल से प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी व आईटी से संबंधित सेवाएं जो अपनी अधिकतम क्षमता का 50% तक ही प्रयोग कर सकेंगे, डाटा व कॉल सेंटर जो केवल सरकार की गतिविधियों के लिए कार्यरत हैं, अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे, वह सेल्फ एंप्लॉयड जोकि जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े हैं जिनमें इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर इत्यादि शामिल है, कोरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, सिक्योरिटी व फैसिलिटी मैनेजमेंट सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहन केवल आवश्यक अनुमति के साथ, होटल व होमस्टेस इत्यादि जहां विदेशी व फंसे हुए भारतीय आश्रय ले सकते हैं।
इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा एक अन्य आदेश में स्कूली किताबों का वितरण करने तथा एसी एयर कूलर  संबंधी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है।
 जिला प्रशासन के अनुसार सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट, बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसमें एमएसएमई शामिल है को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकती हैं।
इसके साथ ही रिन्यूअल एनर्जी प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जहां साइट पर श्रमिक उपलब्ध है और बाहर से श्रमिक लाने की आवश्यकता नहीं है को भी अनुमति दी जा सकती हैं।
इसके साथ-साथ प्रशासन की सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों, आईटी हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन यूनिट और सप्लाई चेन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र में, स्पेशल इकोनामिक जोन व एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, कोल प्रोडक्शन, जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मैटेरियल, तेल व गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरी दवा इससे संबंधित अन्य यूनिट, ईट भट्टा ग्रामीण क्षेत्र में, को अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेंटमेंट जोन में किसी भी गतिविधि को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
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