Wednesday 16 June 2021

नीमका में एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन


फरीदाबाद, 16 जून। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री यशवीर सिंह राठौर के दिशा निर्देशानुसार एवं श्री मंगलेश कुमार चौबे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद की टीम जिसमें रविंद्र गुप्ता, राजेंद्र गौतम, रामवीर तंवर, ओम प्रकाश सैनी, शिवकुमार, गगन कुमार, अनिल गुप्ता, लखीराम व संगीता शर्मा ने ग्राम नीमका में एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जिसमें उपस्थित लोगों को बच्चों के अधिकारों से अवगत कराया।

 इस अवसर पर मंगलेश कुमार चौबे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है इसलिए हमें बच्चों के अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए तथा जो छोटे-छोटे बच्चे गरीबी के कारण छोटे-छोटे धंधा में होटलों मे चाय की दुकानों पर भीख मांगने पर काम करते हैं उनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है यदि हम उन बच्चों को सही समय पर शिक्षा प्रदान करते हैं तो वही बच्चे बड़े होकर अच्छे बनकर हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं कोरोना महामारी में जिन बच्चों के मां बाप की मृत्यु हो गई है और जो अनाथ हो गए हैं उन बच्चों को गोद लेने का सिस्टम चल रहा है जोकि नाजायज है गलत है गैर कानूनी है इसके अलावा इस महामारी में ट्रैफिकिंग का भी अधिक जोर होता जा रहा है इसके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है तथा ऐसे बच्चों बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित होने के बाद उनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उनको रिहैबिलिटेट करना उनका खान-पान रहन-सहन आदि की व्यवस्था करना आदि इस योजना के तहत किया जाएगा यदि किसी व्यक्ति को ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0129 2261898 पर फोन कर उस बच्चे की सहायता कर सकता है।

 इसके साथ साथ रविंद्र गुप्ता पैनल एडवोकेट ने कहा कि यह अति आवश्यक है कि समाज के जागरूक नागरिक इस बात का ध्यान रखें कि यदि कोई भी बच्चा जिसकी अभी पढ़ने की आयु है उसे कहीं भी बाल श्रम ना करने दें भीगना मांगने दें और शिक्षा के लिए प्रेरित करें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद समाज के लोगों को जागृत करने में प्रयासरत है कहीं ऐसी परिस्थिति मिलती है कि बाल श्रम का कार्य चलाया जा रहा है तो ऐसी अपराधी तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

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