Monday 14 December 2020

हाईकोर्ट में दायर याचिका वापिस, 75 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में आवाज उठाती रहेगी एफआईआई



गुरूग्राम, 14 दिसंबर (रैपको न्यूज़)। एफआईआई के प्रधान श्री हरभजन सिंह व महासचिव श्री दीपक मैनी ने फैडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा हरियाणा में निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण पर डाली गई याचिका में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लिबर्टी टू फाईल के फैसले का जहां स्वागत किया है वहीं स्पष्ट किया है कि यदि सरकार इस संबंध में कानून को पास करती है तो इसका विरोध जारी रखा जाएगा।

सूत्रों के अनुसार फैडरेशन के अधिकवक्ता विशाल शर्मा ने हाईकोट में यह तर्क दिया था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण संविधान की धारा 15 (1) व 16 (2) के विरूद्ध है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से यह जानकारी मिली कि 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए, ऐसे में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। 

माननीय न्यायालय ने फैडरेशन को अधिकार दिया है कि वह इस मामले में पुन: समय के अनुरूप याचिका दायर कर सकता है।

श्री मैनी के अनुसार फैडरेशन द्वारा उद्योगहित में यह याचिका दायर की गई थी और भविष्य में भी यदि सरकार ऐसे कानून को उद्योगों पर थोपती है तो उसके विरूद्ध माननीय न्यायालय की शरण ली जाएगी।

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