Friday 17 June 2022

फरीदाबाद में धारा 144 लागू, सड़क जाम या उपद्रव करने वालों के खिलाफ होंगे मुकदमा दर्ज


फरीदाबाद, 17 जून (रैपको न्यूज़)। हाल ही के घटनाक्रमों को देखते हुए फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस आयुक्त ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस उपद्रव करने वालों के साथ सख्ती से पेश आएगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के तहत सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो सीसीटीवी फुटेज तथा वीडियोग्राफी के माध्यम से उपद्रव या हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए है कि किसी भी हालत में नेशनल हाईवे को जाम नहीं होने दिया जाएगा और यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नेशनल हाईवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। सभी डीसीपी, एसीपी तथा थाना व चौकी प्रभारियों को संवेदनशील स्थानों पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत पुलिस शहर में चप्पे-चप्पे पर मौजूद रहेगी और किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वह किसी के बहकावे में ना आएं। कुछ व्यक्ति अपने मतलब के लिए लोगों को भड़काते हैं जिससे हिंसक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार की हिंसक परिस्थितियों में किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तथा साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी भी नष्ट होती है। फरीदाबाद पुलिस किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने में सक्षम है और किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। अतः सभी से अनुरोध है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में फरीदाबाद पुलिस का सहयोग करें।

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