Tuesday 12 September 2023

भू मालिकों के झांसे में आकर फार्म हाउस की खरीद-फरोख्त न करें, रजिस्ट्री होने उपरान्त भी निर्माण को गिरा दिया जाएगा



फरीदाबाद, 12 सितंबर (रैपको न्यूज़)। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार भू मालिकों के झांसे में आकर फार्म हाउस की खरीद-फरोख्त न करें। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। सरकार के नियमों के अनुरूप तीन वर्ष की कैद की सजा या 50 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं और रजिस्ट्री होने उपरान्त भी निर्माण को गिरा दिया जाएगा।

डीसी विक्रम सिंह ने आगे बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 तहत अधिसूचित किया हुआ है। जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण, सड़कें बनाने व कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा चंडीगढ़ की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। जिला फरीदाबाद के गाँव अनंगपुर, तहसील बडखल, जिला फरीदाबाद के खसरा ER 89//2/1, 1/3, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 20, 21/1. 21/2, 21/3 and 90//6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3, 24/2, 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4 में प्रॉपर्टी डीलर श्री रितेश सोनी व श्री मुकेश रावत, निवासीगण 115 / 1 मैन मथुरा रोड, फरीदाबाद द्वारा अवैध रूप से सड़कें बनाकर फार्म हाउस कालोनी विकसित की जा रही है। जिस बारे प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा 1200 वर्ग गज से लेकर 1800 वर्ग गज तक के फार्म हाउस प्लॉटों की खरीद / फरोख्त के लिए विज्ञापन जारी किये गये हैं। जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः जन साधारण से आह्वान किया जाता है कि प्रॉपर्टी डीलरों तथा भू मालिकों के झांसे में आकर फार्म हाउस की खरीद-फरोख्त न करें। उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके तहत तीन वर्ष की कैद की सजा या 50 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं तथा विभाग द्वारा रजिस्ट्री होने उपरान्त भी निर्माण को गिरा दिया जाएगा।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट एंड विजिलेंस, फरीदाबाद कार्यालय एससीओ- 22, प्रथम तल एसआरएस शॉपिंग मॉल नजदीक एयरटेल/ SCO-22 1 floor, Opposite SRS Shopping Mall, Near Airtel Office, Sector-12, फरीदाबाद में सम्पर्क कर सकते है।

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